आयकर विभाग ने कहा, 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य

आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इससे पहले आधार-पैन लिंक की डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। सीबीडीटी ही आयकर विभाग की नीतियां तय करता है।